पुलिस द्वारा गिरफ्तारी क्यों ..?
भारत में पुलिस जब मर्जी चाहे जिसे गिरफ्तार कर
लेती है और उसके साथ अवांछनीय व्यवहार करती है यह जग जाहिर है । गुजरात के नडियाड
में एक मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर लिया था, उसे जबरदस्ती शराब
पिलायी, रस्सियों में बांधा , सरे बाजार जुलूस निकाला था। फिर आम नागरिक की
हैसियत तो किसी कीडे-मकोडे से ज्यादा क्या
है ?
वैसे संज्ञेय अपराध यदि पुलिस की मौजूदगी में
किया जाये तो ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सकता है अन्यथा यदि
गिरफ्तारी उचित हो तो पुलिस मजिस्ट्रेट से
वारंट लेकर गिरफ्तार कर सकती है।
विद्वानों और
विधिवेताओं के विचार सादर आमन्त्रित हैं ....
समाधान :- अमेरिका में पुलिस अपनी मर्जी से किसी को ग्रिफ्तार नही कर सकती है क्योकि वहा का SP जनता के अधिन है यानी उसको नोकरीं से निकालने का अधिकार नेताओं के पास न होकर जनता के पास है ।
ReplyDeleteइस प्रकार से भारत की पुलिस व अदालतों को सुधारने के लिए हमे नए कानून (जूरी कोर्ट ) की जरूरत है । देश के जिम्मेदार नागरिको को जूरी कोर्ट कानून की मांग अपने मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री महोदय से करनी चाहिए ।
इस कानून के ड्राफ्ट की अधिक जानकारी इस लिंक से प्राप्त करे ।
Tinyurl.com/jurycourt
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