सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ( २०१० (२) क्री को केसेस ७२५ (सुको) ) में कहा है कि किसी की भी नार्को ,पोलीग्राफ और बीप जांच जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती | ऐसा करने का अभिप्रायः उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित अतिक्रमण होगा | कुछ सुरक्षा उपायों के अध्यधीन स्वेच्छिक प्रयोग की अनुमति होगी|
No comments:
Post a Comment