Friday 9 March 2012

किसी की भी नार्को ,पोलीग्राफ और बीप जांच जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती


सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ( २०१० (२) क्री को केसेस ७२५ (सुको) ) में कहा है  कि किसी की  भी नार्को ,पोलीग्राफ और बीप जांच जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती | ऐसा करने का अभिप्रायः उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित अतिक्रमण होगा | कुछ सुरक्षा उपायों के अध्यधीन स्वेच्छिक प्रयोग की अनुमति होगी|

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