Friday 30 December 2011

स्टोक एक्सचेंज कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है

केन्द्रीय  सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/ए टी/ए/2006/00684: राजकुमारी अग्रवाल बनाम जयपुर स्टोक एक्सचेंज लिमिटेड  के निर्णय में कहा है कि कानून के अंतर्गत जयपुर स्टोक एक्सचेंज एक अर्ध सरकारी संस्था होते हुए और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है| अतः यह निर्णय प्राप्त होने के एक माह के भीतर वे अधिनियम को लागू कराने की व्यवस्था करें| वे जन सूचना अधिकारी को नियुक्त कर अधिसूचित करें और उससे वरिष्ठ  अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत  अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें| वे धारा 4(1) के बाध्यकारी प्रावधानों की भी अनुपालना करें| अन्य स्टोक एक्सचेंजों को  तीन माह के भीतर अधिनियम की आवश्यकताओं की अनुपालना के लिए अनुमति दी जाती है|

No comments:

Post a Comment