केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/ए टी/ए/2006/00684: राजकुमारी अग्रवाल बनाम जयपुर स्टोक एक्सचेंज लिमिटेड के निर्णय में कहा है कि कानून के अंतर्गत जयपुर स्टोक एक्सचेंज एक अर्ध सरकारी संस्था होते हुए और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है| अतः यह निर्णय प्राप्त होने के एक माह के भीतर वे अधिनियम को लागू कराने की व्यवस्था करें| वे जन सूचना अधिकारी को नियुक्त कर अधिसूचित करें और उससे वरिष्ठ अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें| वे धारा 4(1) के बाध्यकारी प्रावधानों की भी अनुपालना करें| अन्य स्टोक एक्सचेंजों को तीन माह के भीतर अधिनियम की आवश्यकताओं की अनुपालना के लिए अनुमति दी जाती है|
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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