Saturday 10 December 2011

नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार ही होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर बनाम एम त्रिपुरा सुंदरी देवी (1990 (4) एसएलआर 237) में कहा है कि जब एक विज्ञापन विशेष योग्यता के लिए जारी किया जावे और नियुक्ति उसके अवमान में की जाये तो यह मामला नियुक्ति प्राधिकारी तथा नियुक्त व्यक्ति के मध्य ही नहीं है इसमें वे सभी व्यथित है जो कि ऐसी हो अथवा अच्छी योग्यता धारित करते हैं जो कि नियुक्त व्यक्तियों के पास है किन्तु जिन्होंने आवेदन नहीं किया क्योंकि उनके पास विज्ञापन में लिखित उपयुक्त योग्यता नहीं थी। यदि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया हो कि योग्यता में छूट दी जा सकती है तो यह जनता के साथ धोखा है कि एक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियो में कम योग्यता होते हुये भी नियुक्ति दी गई। कोई भी न्यायालय अनवरत रूप से ऐसी जालसाज परम्परा का पक्षकार नहीं बनना चाहिये।

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