Monday 19 December 2011

व्यक्तिगत सूचना का दायरा सीमित है

केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपील सं0 सीआईसी /एटी /ए /2007/00245 के निर्णय दिनांक 07/06/07 में कहा है कि नागरिकों द्वारा जनसंख्या, कृषि  समंक या इसी प्रकार से स्वेच्छा से दिये गये आंकड़े लोक प्राधिकारी को इस आश्वासन के साथ दिये जाते हैं कि ऐसी सूचना गोपनीय रखी जावेगी।ऐसी सूचनाओं में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि गोपनीय होने के अतिरिक्त यह किसी भी प्रकार से वीसा या हथियार लाईसेन्स प्राप्ति के विशेषाधिकार से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए प्रथमोक्त सूचना व्यक्तिगत एवं गोपनीय है जबकि बाद वाली नहीं। वीसा देना कानून द्वारा अधिकृत गतिविधि है जो इस प्रकार की स्वीकृति के लिए मौलिक साक्ष्य  है वह व्यक्तिगत सूचना नहीं कही जा सकती। इसलिए ऐसी सूचना धारा 8 (1) (जे) के अन्तर्गत छूट अकर्षित नहीं करेगी। ऐसे मामलों में सूचना का प्रकटन नियम होगा तथा मनाही अपवाद होगा। मैं अपीलीय प्राधिकारी के तर्क को अस्वीकार करता हूं तथा धारित करता हूं कि विदेशी द्वारा वीसा के लिए दी गई सूचना या वीसा प्रदानगी हेतु अन्य गतिविधि के लिए दी गई सूचना यदि नागरिक सूचना मांगता है तो सार्वजनिक करनी होगी। ये निर्देश  विभिन्न सम्बन्ध गतिविधियों जैसे कि आवास अनुज्ञा पत्र, कार्य अनुज्ञा पत्र आदि जारी करने के लिए भी प्रभावी होगी।

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