Tuesday 13 December 2011

कर्मचारी ने आवश्यक न्यूनतम सेवा की है तो कर्मचारी पेंशन का पात्र होगा

श्रीमती सत्या श्री नाथ बनाम सिंडीकेट बैंक (एआईआर 2003 कर्नाटक 2605) में कहा है कि एक कर्मचारी की पेंशन तथा अन्य अनुसंगिक लाभ की पात्रता निर्धारित करने के लिए न्यायालय को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिये कि कानून में स्थिति स्पष्ट है कि जब एक कर्मचारी ने पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा की है तो विनियमों- नियमों के अधीन चाहे उसने योग्यता प्राप्त सेवा पूर्ण करने के बाद सेवा त्यागी हो कर्मचारी पेंशन का पात्र होगा और अन्यथा यह नियम की कर्मचारी ने यद्यपि निर्धारित सेवा पूर्ण कर ली है किन्तु पद त्याग है इस आधार पर पेंशन के लिए मना करना अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन है।

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