Thursday 22 December 2011

एक सूचना उसी प्रारूप में दी जायेगी जिस रूप में मांगी गयी

केन्द्रीय  सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/डबल्यू/ए/2007/00751 के निर्णय में कहा है कि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 में प्रावधान है कि एक सूचना सामान्यतया उसी प्रारूप में दी जायेगी जिस रूप में मांगी गयी है| अतः अपीलार्थी हरिन्द्र तिवारी द्वारा प्रारंभिक आवेदनपत्र में उठाये गए पाँचों प्रश्नों का बिन्दुवार जवाब दिया जाना चाहिए| चूँकि आदेशानुसार सूचना नहीं दी गयी है अतः अपील अनुमत की जाती है| जन सूचना अधिकारी अब इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के भीतर उपरोक्त चार्ट के अनुसार  सूचना देगा| चूँकि सूचना विहित समायावधि के भीतर नहीं दी गयी है यह धारा 7(6) के अंतर्गत  निशुल्क दी जायेगी|

No comments:

Post a Comment