Saturday 17 December 2011

सूचना चाहने वाले धारा 8 या 9 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त को मना नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग      रिट याचिका सं0 8396/2009 के निर्णय में कहा है कि याची का कथन कि प्रत्यर्थी सं0 2 को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एफ आई आर  की प्रति नहीं दी जा सकती है गुणहीन है, जैसे कि कथित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गयी है और सूचना देय है या नहीं इसका निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करके ही जांच की जा सकती है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार कथित अधिनियम संहिता सहित पूर्ववर्ती किसी भी कानून पर अभिभावी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मनाही का आधार नहीं हो सकती। जहां कहीं भी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा दूसरे कानून जो इसके अधिनियम की तिथि को विद्यमान थे के मध्य टकराव हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में परिभाषित सूचना मांग लेता है तो उसके लिए धारा 8 या 9 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त सूचना चाहने वाले को मना नहीं किया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी सूचना देने के लिए नये कारण या आधार नहीं जोड़ सकते।

2 comments:

  1. में, आर टी आई एक्टिविस्ट जगदीश आर पुरोहित जालोर राजश्थान....अति कष्ट और पीड़ा महसूस करते हुए .मेरे सभी आर टी आई कार्यकर्ताओ को, आर टी आई एक्ट २००५ के सम्बन्ध में कुछ विवरण पेश कर रहा हु , कानून की मजाक और ढीले रवेइये की कुछ हकीकत है ये ,राज्य सुचना आयोग जयपुर राजश्थान जयपुर की ..मेने आर टी आई के तिहत राजश्थान के जिल्ला जालोर में दिनांक १०/५/२०११ से आज दिनांक १२/१२/२०११ तक राज्य सुचना आयोग जयपुर को ३६ द्वित्य अपील कर सुका हु ,आज तक एक भी द्वित्य अपील का निस्तारण नहीं किया ,आयोग में ,,दिनांक २२/९/२०११ से दिनांक १२/१२/२०११ तक ६ सिकायत कर सुका हु धारा १८[१] के अंतर्गत आज तक कोई जवाब नोटिस नहीं दिया गया आयोग द्वारा मेरे द्वारा की गयी द्वित्य अपील एवं सिकायत का विवरण निम्न प्रकार है ....[१]आवेदन १०/५/२०११ प्रथम अपील १५/६/२०११ द्वित्य अपील २९/८/२०११ [२] आवेदन ११/६/२०११ प्रथम अपील २१/७/२०११ द्वित्य अपील २९/८/२०११ [३] आवेदन १४/६/२०११ प्रथम अपील२१/७/२०११ द्वित्य अपील २४/८/२०११ [४] आवेदन १/७/२०११ प्रथम अपील ४/८/२०११ द्वित्य अपील २९/८/२०११ [५] आवेदन २९/७/२०११ प्रथम अपील ४/८/२०११ द्वित्य अपील २९/८/२०११ [६] आवेदन २९/९/२०११ प्रथम अपील ४/८/२०११ द्वित्य अपील २९/८/२०११ [७]आवेदन २१/७/११ प्रथम अपील २९/८/२०११ द्वित्य अपील २९/९/२०११ [८] आवेदन ११/८/२०११ प्रथम अपील १३/९/२०११ द्वित्य अपील १५/१०/२०११ [९]आवेदन ८/८/२०११ प्रथम अपील १३/९/२०११ द्वित्य अपील १५/१०/२०११ [१०]आवेदन ८/८/२०११ प्रथम अपील १३/९/२०११ द्वित्य अपील १५/१०/२०११ [११]आवेदन ११/८/११ प्रथम अपील १३/९/२०११ द्वित्य अपील २१/१०/२०११ [१२]आवेदन १७/८/२०११ प्रथम अपील २२/९/२०११ द्वित्य अपील ३१ /१०/२०११ [१३]आवेदन १७/८/२०११ प्रथम अपील २०/९/२०११ द्वित्य अपील २७/१०/२०११ [१४]आवेदन १६/८/२०११ प्रथम अपील २२/९/२०११ द्वित्य अपील ३१/१०/२०११ [१५]आवेदन १७/८/२०११ प्रथम अपील २२/९/२०११ द्वित्य अपील ३१/१०/२०११ [१६]आवेदन २९/८/२०११ प्रथम अपील ३/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [१७]आवेदन 7/९ /२०११ प्रथम अपील १७ /१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [१८]आवेदन ९/९/२०११ प्रथम अपील १७/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११[१९] आवेदन२९/८/२०११ प्रथम अपील ३/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [२०] आवेदन ३/१०/२०११ प्रथम अपील ५/११/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [२१]आवेदन १५/९/२०११ प्रथम अपील १७/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [२२]आवेदन १५/९/२०११ प्रथम अपील १७/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [२३]आवेदन १५/९/२०११ प्रथम अपील १७/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ [२४]आवेदन ९/९/२०११ प्रथम अपील २१/१०/२०११ द्वित्य अपील ८/११/२०११ ...इस प्रकार है ,अपीलों का विवरण ..दिनांक १२/१२/२०११ को १२ द्वित्य अपील और भेजी है ,राज्य सुचना आयोग जयपुर राजश्थान को .....आज तक कोई जवाब नहीं ,,दिनांक २२/९/२०११ से दिनांक १२/१२/२०११ तक ६ सिकायत की है अधिनियम की धारा [१८]१ के अंतर्गत, आज तक एक भी सिकायत का नोटिस नहीं दिया आयोग ने ,अधिनियम के तिहत मेने तो मेरा काम कर लिया ,में आर टी आई एक्ट २००५ की इज्जत करते हुए माननीय मुख्या मंत्रीजी राजश्थान, माननीय राज्यपाल राजश्थान से अपील करते हुए कह रहा हु की मेरे द्वारा की गयी द्वित्य अपीलों का निस्तारण होगा या फिर नहीं ..मुझे बहुत हो रहा है ,की मेरी तरह और कितने आर टी आई कार्य करता दुखी है ,अधिकारी कानून की ध्जिया उड़ारहे है ,वन्देमातरम ,जय हिंद ....आर टी आई कार्यकर्ता जगदीश आर पुरोहित जालोर राजस्थान

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  2. This is because there is no time limit prescribed under RTI Act for disposal of second appeals. Kolkata HC has suggested fixation of 45 days as the limit for decision of second appeal.

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