सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम नवजोत संधु उर्फ अफसान गुरू (2005 11 एससीसी 600) में कहा है कि यदि तथ्य और परिस्थितियां यह कहती है कि संस्वीकृति संभवतः धमकी या प्रेरणा या दबाव का परिणाम हो सकती है तो न्यायालय ऐसी संस्वीकृति पर कार्य करने से मना करेगा। चाहे संस्वीकृति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के सामने की गई हो।
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