Sunday 30 October 2011

अपराध की सूचना का स्रोत सुसंगत नहीं

मद्रास उच्च न्यायालय ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम पोकू सयैद इसमाईल (1973 क्रि.ला.ज. 931) में कहा है कि कस्टम अधिकारी ने अभियुक्त के पास प्रतिबन्धित सोने का कब्जा होने की सूचना कैसे प्राप्त की, निचले न्यायालय के सामने जांच के उद्देश्य  के लिए यह महत्वपूर्ण या सुसंगत नहीं है| पुलिस या कस्टम अधिकारी विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभियुक्त को सिर्फ यह अधिकार है कि वह अभियोजन द्वारा उसकी दोषसिद्धि करवाने के लिए निर्भर रहने वाली सूचना को प्राप्त करें।

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