Wednesday 29 February 2012

सशक्त प्रमाण न हो तो डाक्टर को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या ३५४१/२००२ मार्टिन डे सुजा बनाम मोहमद इशफाक के निर्णय में कहा है कि हम पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं जेकोब मैथ्यू के मामले में निर्धारित मानदंड स्पष्टतया पूरे किये बिना वे डाक्टरों को गिरफ्तार अथवा परेशान नहीं करें अन्यथा पुलिस को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा| जहां तक प्रतिवादी की श्रवण शक्ति खोने का प्रश्न है यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी एंटीबायोटिक दवा साइड प्रभाव के बिना नहीं है| यह स्मरणीय है कि कई बार सर्वोत्तम उपाय के बावजूद डाक्टर इलाज करने में असफल रहता है | उदाहरणार्थ कई बार शल्य चिकित्सक के बेहतर प्रयास के उपरान्त भी रोगी मर जाता है| इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस बात के लिए सशक्त प्रमाण न हो तो भी  डाक्टर को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए |

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