Sunday 13 November 2011

खाद्य अपमिश्रण कानून

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम जनता शुद्ध मशाला  स्टोर के निर्णय दिनांक 31.01.08 में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए)( 1)(एम) में अपमिश्रण शब्द स्वास्थ्य के लिए घातक हो को  इंगित करता है और अनुमत सीमा से अधिक स्तर का होने के रूप में पहचाना जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में जांच रिपोर्ट इस आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करती। अभियोजन असफल रहा है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दामोदर प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य (आर एल डब्ल्यू 2005(1)राज.470) के निर्णय दिनांक 07.02.05 में कहा है कि उपरोक्त के संदर्भ में स्पष्ट और कानूनी स्थिति यह है कि लौंग एक प्राथमिक खाद्य है जो कि अपने मूल रूप में बागवानी या कृषि  उपज है। लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में मत दिया है कि नमूने में बाहरी तत्व तथा कीटों को नष्ट किया गया तत्व नहीं है। उसमें तेल मात्र 8 प्रतिशत मात्रा में पाया है तथा मत व्यक्त किया है कि चूंकि नमूना निर्धारित मानक से मेल नहीं खाता अतः अपमिश्रित है। लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट मे विशेष या स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त नहीं किया है कि लौंग का नमूना स्वास्थ्य के लिए घातक है।

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