Sunday 27 November 2011

नियुक्ति व सेवा नियम

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद बैंक बनाम इसके कर्मचारी की अपील सं0 1478/4 के निर्णय में स्पष्ट किया है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य दूसरे अधिनियमों या विलेख या अनुबन्ध जहाँ तक कि ग्रेच्यूटी भुगतान का सम्बन्ध है पर अभिभावी है। अधिनियम के अन्तर्गत ग्रेच्यूटी प्राप्ति का अधिकार जो कि अधिनियम के अन्तर्गत है किसी भी विलेख या अनुबन्ध द्वारा विफल नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड बनाम इसके कर्मकार के निर्णय दिनांक 16.11.06 में कहा है कि यदि नियुक्ति अपने आप में नियमों के उल्लंघन में है या यह संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में है तो अवैधता को  नियमित नहीं किया जा सकता। पुष्टि या नियमितिकरण उस कार्य का हो सकता है जो कि प्राधिकारी के शक्ति तथा क्षेत्राधिकार में हो लेकिन कुछ प्रक्रियागत गैर अनुपालना हुई है जो कि नियुक्ति के मूल तक नहीं जाती। नियमितिकरण भर्ती का तरीका नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करना नियमों की अवज्ञा में नियुक्ति का नया शीर्ष खोलना होगा या इसका प्रभाव यह होगा कि शरारत को नियम का प्रभाव दिया जाये।

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