सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम भा.जी.बी.नि. के सेवानिवृत अधिकारी की अपील संख्या 1289/7 के निर्णय में कहा है कि यह सत्य हो सकता है कि विनियम-उदाहरण के लिए 16,17,19,23 आदि योग्य सेवा का प्रावधान करते है। विनियम 18 उक्त प्रावधानों से नियंत्रित नहीं होता है। यह किसी प्रतिबन्धात्मक व्याख्या को सहन नहीं करता है। यह मात्र नियम का प्रावधान करता है। जैसे कि पूर्व में ध्यान दिया गया एक कर्मचारी जिसने निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो वह पेंशन का पात्र है। सेवा की अवधि की गणना कैसे की जायेगी यह कानून द्वारा शासित है। यह एक बात कहता है कि यह न्यूनतम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने का प्रावधान करता है। किन्तु यदि एक प्रावधान उस समय की गणना करने का प्रावधान करता तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विनियमों के वे प्रावधान जो कि लाभदायक है हमारे विचार में उनका उदार अर्थ लिया जाना चाहिए।
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