Wednesday 7 September 2011

अभियोजन स्वीकृति

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांचूलाल शर्मा बनाम राज्य (1998 क्रि.ला.रि. (राज.429) में कहा है कि विशेष न्यायाधीश को ऐसा निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि वह अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दे। प्रकरण में अभियोजन ऐजेन्सी ने अंतिम रिपोर्ट दे दी थी। विशेष न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया तथा याची को भा.द.सं. की धारा 120बी जिसे कि अनुसंधान कार्य सौंपा गया था के अन्तर्गत अभियुक्त माना गया। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश हटाते हुए कहा कि स्वीकृतिदाता अधिकारी इस आदेश से अप्रभावित रहते हुए स्वीकृति दे सकता या मना कर सकता है।

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