Tuesday 10 January 2012

धारा 11 व 7(9) के आधार पर सूचना हेतु इन्कारी किसी कानूनी आधार के बिना है

 केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/ओ के /ए/2008/001256:श्रीमती शेम   बनाम अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्णय में कहा है कि  धारा 117(9) के आधार पर सूचना हेतु इन्कारी किसी कानूनी आधार के बिना है| सूचना से मना मात्र धारा 8(1) या 9 के अंतर्गत ही किया जा सकता है| धारा 11 तीसरे पक्षकार को  उसकी आपतियों के विषय में अवसर प्रदान करती है और धारा 7(9) मात्र यह बताने के लिए प्रयोज्य है कि सूचना अपीलार्थी द्वारा मांगे गए प्रारूप में देना संभव नहीं है| फिर भी जन सूचना अधिकारी धारा 7(9) के प्रयोजन में वैकल्पिक प्रारूप में सूचना प्रस्तावित कर सकता है| इसके अतिरिक्त पूछताछ अपने आप में धारा 11 या 7(9) को बिलकुल आमंत्रित नहीं करतीं| जन सूचना अधिकारी को अपीलार्थी को सूचना देने का आदेश दिया जाता है|उसे चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकार सूचना देने से उपेक्षापूर्ण ढंग से मनाही में धारा 20 के दाण्डिक प्रावधान आकर्षित होते हैं|

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