राजस्थान सूचना आयोग ने अपील संख्या 999/2010 सुश्री विनीता खाण्डल बनाम सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग में कहा है कि अपीलार्थिया ने उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति की अपेक्षा की है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8 (1) के उपबन्धों में ऐसी सूचना को प्रकटन से छूट नहीं दी गई है तथा उत्तर पुस्तिकाएं सूचना की परिभाषा में आती है। मैं यह उपयुक्त समझता हूँ कि अपीलार्थिया को एक तिथि, समय सुनिश्चित कर आमंत्रित किया जाये और उन्हें संबंधित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करा दिया जाये।
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