Thursday 12 January 2012

धारा ११ के अंतर्गत सूचना हेतु मना नहीं किया जा सकता

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/एसजी/ए/2010/01849 :ललित कुमार फूल बनाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्णय में कहा है कि  यदि आवेदक ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी है तो यदि धारा 8(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है तो ही मना की जा सकती है| धारा 11 में तो तीसरे पक्षकार से प्रक्रिया सम्बंधित आवश्यकताएँ हैं और प्रकटन से छूट नहीं देती है| धारा 11 में यह प्रावधान है कि जन सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर तीसरे पक्षकार को नोटिस देगा कि वह यदि वह सूचना तीसरे पक्षकार से सम्बंधित हो तो वह अपना पक्ष प्रस्तुत करे कि क्यों न वह सूचना आवेदक को दे दी जाय और सूचना प्रकटन के समय ऐसे प्रस्तुति को ध्यान रखा जायेगा|

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