Saturday 7 January 2012

सूचना तक पहुँच के लिए कई मार्ग हैं तो यह उसका विशषाधिकार है कि वह उनमें से जिसे सुविधाजनक समझे उसका प्रयोग करे

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/ए टी/ए/2008/001238: सी सितारामैहा बनाम राजस्व विभाग के निर्णय में कहा है कि जब अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया जाता है तो सूचना से मनाही मात्र अधिनियम पर ही आधारित हो सकती है| आयोग अधिनियम की उपज है और सूचना से मनाही के लिए मात्र अधिनियम की धारा 8 या 9 के अंतर्गत स्पष्ट छूट से ही सहमत हो सकता है| यदि नागरिक के पास सूचना तक पहुँच के लिए कई मार्ग हैं तो यह उसका विशषाधिकार है कि वह उनमें से जिसे सुविधाजनक समझे उसका प्रयोग करे| धारा 11 सूचना के प्रकटन से छूट को न्यायोचित ठहराने लिए प्रयुक्त होने वाला प्रावधान नहीं है यदि यह धारा 8(1) द्वारा आवृत नहीं है|

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