Sunday 29 January 2012

अपीलार्थी को अनुसूची के अनुसार 400000 रुपये क्षतिपूर्ति देय

याची चलती ट्रेन से गिर पड़ा था और उसने रेल्वे से 400000 रुपये के मुआवजे की मांग की किन्तु रेल्वे ट्राइब्यूनल ने यात्रा टिकट नहीं होने के कारण दावा निरस्त कर दिया| दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील संजय कुमार बनाम भारत संघ(मनु/दिल्ली/0821/2011) में कहा है कि चूँकि यात्री ने  टिकट प्रस्तुत नहीं किया इसका यह अर्थ नहीं है कि वह ट्रेन में अनधिकृत रूप से या बेटिकट यात्रा कर रहा था| वह ट्रेन से गिर पड़ा था और उसका शरीर कुछ घंटों बाद रास्ते के किनारे से बरामद हुआ और उसे निकट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया | इस बात में सन्देह को कोई स्थान नहीं है कि उसे ट्रेन से गिरने पर चोटें आयीं थीं न की ट्रेन से टकराने पर जैसा कि प्रत्यर्थी ने कहा है|

 अतः ट्राइब्यूनल के निष्कर्ष टिक नहीं सकते|अपीलार्थी को अनुसूची के अनुसार 400000 रुपये क्षतिपूर्ति देय  है अतः अपीलार्थी को घटना के दिन से 9% प्रतिवर्ष ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दी जाय| अपील अनुमत की गयी|!

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