Sunday 1 January 2012

विभागीय पदोन्नति कमिटी की कार्यवाहियों को सार्वजनिक दृष्टिगोचरता में रखा जाना चाहिए

केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/पी बी/ए/2006/00115: प्रेम कुमार त्रिपाठी बनाम डाक विभाग के निर्णय में कहा है कि जन सूचना अधिकारी ने बिन्दुवार जवाब दिया है किन्तु उसने विभागीय पदोन्नति कमिटी के मिनट्स के प्रकटन से इनकार कर दिया है| आयोग ने बहुत से मामलों में पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उद्देश्यपरकता सुनिश्चित कराने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से प्राप्त सामग्री के अतिरिक्त विभागीय पदोन्नति कमिटी की कार्यवाहियों को सार्वजनिक दृष्टिगोचरता में रखा जाना चाहिए| जन सूचना अधिकारी धारा 10(1) को लागू करने के पश्चात वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से प्राप्त सामग्री के अतिरिक्त विभागीय पदोन्नति कमिटी की कार्यवाहियों को इस आदेश प्राप्ति से 10 दिवस के भीतर प्रकट करेंगे|

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