Saturday 21 January 2012

आवेदन का अन्तरण अन्य लोक प्राधिकरण को 5 दिवस में किया जाय

राजस्थान सूचना आयोग ने  अपील संख्या 1429/2009 प्रकाश शुक्ल बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय में कहा है कि  प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से अपीलार्थी के आवेदन का अन्तरण तथ्यों से परे और गलत था। यही नहीं अधिनियम, 2005 की धारा 6 उपधारा 3 के अनुसार आवेदन का अन्तरण अन्य लोक प्राधिकरण को तभी संभव है, यदि वह आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस में किया जाता है अन्यथा आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर से सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त कर समयावधि में आवेदक को प्रेषित करे। वर्तमान प्रकरण में जिस प्रकार की अन्तरण में त्रुटि की गई है उसकी अपेक्षा राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग से नहीं की जा सकती।वर्तमान अपील को स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन प्राप्त कर्ता प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, राजस्थान सरकार इस आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।

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