Monday 2 January 2012

केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/पीबी/ए/2007/207: गौतम दास महंत  बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के निर्णय में कहा है कि अपीलार्थी ने कहा है कि उसने दिनांक 11.10.07को सूचनार्थ आवेदन किया था| इसके समर्थन में डाक पाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि जन सूचना अधिकारी को पत्र 11.10.2006 को प्राप्त हो गया था| किन्तु लोक प्राधिकारी ने कहा है कि आवेदन 01.12.2006 को प्राप्त हुआ| डाकघर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आलोक में इस बात में कोई संदेह नहीं लगता कि आवेदन 11.10.2006 को प्राप्त हो गया था और जन सूचना अधिकारी ने अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि में आवेदन का जवाब नहीं दिया| मैं तदनुसार जन सूचना अधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वह स्पष्ट करे कि धारा 20(1) के अंतर्गत विलम्ब के लिए क्यों न उस पर प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 25000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाय|

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