Thursday 19 January 2012

अपीलार्थिया क्षतिपूर्ति पाने के लिये हकदार है

राजस्थान सूचना आयोग ने  अपील संख्या  1497/2010 प्रतिभा कुमारी बनाम लोक सेवा आयोग  में कहा है कि अपीलार्थिया ने अपने स्वयं की परीक्षा के सन्दर्भ में 3 बिन्दूओं की सूचना चाहीं थी। सूचना ऐसी नहीं हैं जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8, 9, 11 के परिप्रेक्ष्य में अदयेता की श्रेणी में रखा जावे। आयोग ने एक से अधिक विभिन्न मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि समान प्रकृति की सूचनाओं को अदयेता की श्रेणी में न रखते हुए निःशुल्क सूचना अपीलार्थीयो को प्रदान कर दी जावे परन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की यह केवल हठधर्मिता ही है कि वह जानबूझ कर ऐसी सूचनाओं से अपीलार्थिया को वंचित रखना चाहते हैं। अपीलार्थिया ने उनके पत्र दिनांक 08/09/10 में यह विशेषकर उल्लेख किया है कि वह बहुत मानसिक पीडा से गुजर रही है, एवं सूचना प्रदान कर दिये जाने से उसके हितों में वृद्धि होगी। सुस्पष्ट है कि सूचना के अभाव में अपीलार्थिया को मानसिक सन्ताप हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना भी उचित होगा।मैं चाहूंगा कि प्रत्यर्थी इस आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अवशेष दोनों बिन्दूओं की सूचना निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह प्रकरण ऐसा है जिसमें अपीलार्थिया क्षतिपूर्ति पाने के लिये हकदार है, अतः मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)ख) के आलोक में प्रत्यर्थी को एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता हूं कि वह अपीलार्थिया को 2,000- रूपये (दो हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट अपीलार्थिया को सीधे ही भिजवाते हुए आयोग को एक माह की अवधि में अवगत कराये।

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