Tuesday 17 January 2012

विरोधाभाषी जवाब होने पर जांच हो

राजस्थान सूचना आयोग ने  अपील संख्या  3317/2009 श्री के0एन0पारीक बनाम महानिदेशक पुलिस आर.एस.बी.आई.के निर्णय में कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी वही सूचना आवेदन कर्ता को उपलब्ध करा सकता है जो अभिलेख मे निहित हो। वर्तमान प्रकरण मे प्रत्यर्थी पक्ष के अनुसार वांछित पत्र अभिलेखों  मे उपलब्ध नही है। इस दृष्टि से यह सूचना अपीलार्थी को नहीं दी जा रही है।   परन्तु केवल इसक उल्लेख मात्र इतने से ही इस प्रकरण की इतिश्री नही की जा सकती। एक ओर वांछित पत्र अभिलेख मे उपलब्ध नही है दूसरी ओर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 मई 1991 को इसका उल्लेख अपने निर्णय मे किया है। स्पष्ट है कि यह जांच का विषय बन जाता है कि क्या वास्तव मे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वांछित पत्र, का उल्लेख राज्य शासन व्दारा किया गया था और क्या उसे उन्होनें प्रस्तुत किया गया था और अब वह पत्र अभिलेख में उपलब्ध नही है। मै चाहूँगा कि कि अब इस की जांच प्रमुख शासन सचिव अपने स्तर पर करें|

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