केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रकरण सी आई सी/ए डी /ए/2009/001438 :डॉ डी के पांडे बनाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय में कहा है कि प्रत्यर्थी ने कहा कि पहला ज्ञापन जो अपीलार्थी को दिया गया था, में आवश्यक शर्तें एवं उपबंध दिए गए हैं जिन पर डॉ उषा यादव को नियुक्त किया गया था, अपीलार्थी ने शिकायत की कि ज्ञापन दिनांक 06.07.84 में मात्र सामान्य शर्तें और उपबंध ही हैं और डॉ उषा यादव की नियुक्ति पर जारी सही शर्तें व उपबंध नहीं हैं| प्रत्यर्थी ने कहा कि मौलाना आजाद मेडिकल कोलेज से ज्ञापन प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु वहाँ से भी प्राप्त नहीं हुए| सुनने पर आयोग निर्देश देता है कि जन सूचना अधिकारी दिनांक 19.11.84 का ज्ञापन मौलाना आजाद मेडिकल कोलेज अथवा लोक नायक हॉस्पिटल से, यदि उपलब्ध हो तो, अपीलार्थी को दिनांक 20.12.09 तक देगा| यदि ज्ञापन न मिल सके तो जन सूचना अधिकारी वास्तविक स्थिति बताते हुए स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र प्रदान करेगा|
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
Monday, 9 January 2012
यदि सूचना न मिल सके तो जन सूचना अधिकारी वास्तविक स्थिति बताते हुए स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र प्रदान करेगा
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