Wednesday 21 January 2015

शर्म जो इनको आती नहीं ..!!

हमारे सांसदों को मुफ्त का आवास, नौकर चाकर, दो दो सेक्रटरी , बिजली,पानी,  फोन , वाहन भत्ता  आदि लाखों रूपये प्रतिमाह की सुविधाएं जनता के खून पसीने की   कमाई से मिलते हैं | मुफ्त का आवास सुलभ न हो तो पांच सितारा होटलों  में ठहरते हैं और वहां क्या क्या करते हैं यह भी जनता जानती है | सांसद कोटे भी आय का अच्छा  और नया स्त्रोत है | प्रश्न पूछने और न पूछने ( चुप रहने ) के लिए भी धन मिल जाता  है | फिर भी   देश के सांसदों का प्रतिमाह वेतन, वर्ष जो 2005 तक 4000 रूपये था, को दिनांक 12.09.2006 से 16000  और शीघ्र ही दिनांक 18.05.09 से बढाकर 50000 रूपये कर दिया गया है!
बैंक कर्मचारियों का वेतन समझौता दिनांक 01.11. 12 से बकाया है | तात्कालीन वित्त मंत्री  चिदंबरम ( जिन्हें छोटे बचे आडम्बरम  कहते हैं) ने कहा कि क्या सारा मुनाफा कर्मचारियों को ही दे दें | मान्यवर जो अन्य कर्मचारी कोई   मुनाफा नहीं कमाते फिर उनको क्या और क्यों  देते हो !पुलिस के मामलों में सिर्फ 2% में ही सजा होती है फिर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ?अब सरकार का कहना है कि 5 साल के बाद  10% वेतन बढवा लो | आपने तो 4 साल में ही अपना वेतन 1200% बढ़ा लिया तब ये सारे प्रश्न कहाँ   चले गए और आप लोग जो 67  साल से काम कर रहे हो उसे भी जनता देख रही है | क्या बैंक कर्मचारी आप एमपी (  एक अर्थ  मलेरिया पैरासाइट भी होता है)  को देने के लिए लाभ कमा करके दें ? बैंक लाभ कहाँ से   कमाएंगे जब आप अदानी जैसे लोगों को ऋण दिलवाते हो  और सस्ती लोकप्रियता और  राजनैतिक लक्ष्यों की  पूर्ति के लिए ऋण दिलवाते हैं | बिना जमा के खाते खुलवाते हैं  और खातों में सिर्फ 300  रुपये महिना गैस सब्सिडी जमा हो व उसे ग्राहक तुरंत निकाल ले | बदले में आप लागत का आधा भी पूर्ति नहीं करते | देश में मात्र 3% आयकर देने वाले हैं  -तब बैंक में जमा करवाने की  हैसियत कितने लोगों की है |

सब्सिडी जब सिलिंडर की  कीमत में से सीधे घटाकर मिल रही थी तब क्या परेशानी थी | रहा सवाल फर्जी का तो जो लोग आपके सानिद्य में फर्जी सिलिंडर लेते हैं,  वे फर्जी और कई खाते भी खुलवा लेंगे | माननीय   जन प्रतिनिधियों के घरों पर ही 15-20  सिलिंडर एक साथ मिल जाते हैं| आधार  में आंकड़ों की  सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और वह भी आसानी से बनते नहीं | लोग 3-4 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन पूरा दिन खराब करने और ऑटो के पैसे खर्च करने के बावजूद भीड़ के कारण आधार कार्ड नहीं बनवा पाये हैं | फिर डीबीटीएल योजना तो  दीर्घकाल में जनता के साथ एक छलावा साबित होगी | अभी यदि आप सब्सिडी बंद कर देंगे तो बवाल उठ जाएगा इसलिए इसे धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं | एक दिन कह देंगे कि हमारे पास  बजट नहीं सब्सिडी के लिए जबकि निजी विमानन कंपनियों को उधार देने के लिए आपके पास काफी महँगा इंधन भी है  |

जय मूर्छित लोकतन्त्र की!!

लालू यादव के परिजनों ने  सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च 2007 को रिव्यु याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्रीय  अन्वेषण ब्यूरो को राज्य सरकार की सहमति के बिना जांच का आदेश देने को क्षेत्राधिकार से बाहर बताया और कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है | याचिका पर न्यायाधिपतिगण कबीर और दत्तु ने सुनवाई  की और 17 फरवरी  2011 को निर्णय सुरक्षित रखा लिया | यह निर्णय 13  दिसंबर 2012 को घोषित किया गया और धारित किया कि उक्त आदेश सही था | यह विलम्ब इसलिए किया गया कि इस बीच होने वाले वाले चुनावों पर इसका राजनैतिक प्रभाव न   पड़े |  क्या न्यायाधीश राजनीति से मुक्त हैं ..? देश हित से ज्यादा किसी राजनेता का भविष्य इस महान भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण है | 
हाल ही आशाराम ने बीमारी के आधार पर जमानत मांगी तो उसे यह कहा गया कि उसे ऐसी   कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़े या  इलाज के लिए घर जाना पड़े | किन्तु प्रश्न यह है कि  क्या यही प्रश्न राजनेताओं को जमानत के वक्त भी पूछा जाता है ? और संजय दत्त को तो उसकी बहन के प्रसव काल में मदद के लिए भी जमानत दे दी जाती है | संसारचन्द्र  गंभीर बीमारियों से जूझता हुआ मर जाता है लेकिन उसे इलाज के लिए  जमानत नहीं दी जाती |इसी तरह एक साध्वी गंभीर बीमारियों से जूझ रही है परन्तु जमानत नहीं मिली |  अक्षरधाम के अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मुक्त किया है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है किन्तु  इस बीच लगभग अनुचित रूप से भुगती गयी जेल यातनाओं के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है | आपराधिक मामलों में किसी को दोषी तभी ठहराया जाता है जब वह तर्कसंगत संदेह से परे दोषी  पाया गया हो|  तर्क संगत संदेह से परे दोषी  पाए जाने और  निर्दोष को फंसाए जाने में जमीन  आसमान का अंतर होता है और इसे महज मत  का अंतर ( Difference of opinion ) कहना सही नहीं   होगा और न ही इसे कोई मानवीय भूल के आवरण से ढका जा सकता | इस प्रकरण में  आपराधिक न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है  व माना जा सकता है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं | कुछ विद्वान् यह भी  कह सकते हैं कि अक्षरधाम के अभियुक्तों ने मुआवजा की  मांग नहीं की थी किन्तु सुप्रीम कोर्ट तो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी राहत स्वीकार कर सकता है और कई मामलों में बिना मांगी राहतें भी दी हैं | वैसे याची अपनी याचिका में परम्परा के तौर पर यह निवेदन भी करते हैं | इस प्रकरण में भी जिन अभियुक्तों ने अपील नहीं की  थी उनको भी दोषमुक्त किया है | सुप्रीम कोर्ट भी मांगी गयी सभी राहतें स्वीकार नहीं करता तो फिर बिना मांगे राहत भी तो दी जा सकती है | दूसरी परंपरा यह है कि  ज्यादा राहत माँगने पर सम्पूर्ण याचिका को भी खारिज कर दिया जाता  है इसलिए इस अंदेशे से बचने के लिए पक्षकार ज्यादा राहतें माँगते भी नहीं हैं |
यदि ऐसा मानवीय भूल के कारण हो तो फिर आम नागरिक के पक्ष में और प्रभावशाली लोगों के हित के विरुद्ध ऐसी भूलें कभी क्यों नहीं होती | यदि मानवीय भूल क्षम्य हो तो फिर चिकित्सकीय लापरवाही के लिए भी दंड और मुआवजा क्यों दिया जाता है | अक्सर न्यायाधीशों के अनुचित फैसलों  का यह कहकर बचाव किया जाता है कि अपील में उन्हें सुधारा जा सकता है और यही बात दोहराते हुए यदि अपीलीय न्यायालय अनुचित फैसला दे दे तो फिर न्याय किस स्तर और मंच पर मिलेगा | और यदि यही बात एक चिकित्सक कहे कि उसके द्वारा हुई मानवीय भूल को किसी अन्य चिकित्सक से इलाज करवाकर सुधारा जा सकता था तो फिर क्या इसे न्यायालय स्वीकार कर लेंगे |
हाल ही में पीके फिल्म पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए भी कहा गया कि रोक लगाने से जो व्यक्ति इसे देखना चाहते हैं उनके अधिकार प्रभावित होंगे इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती | किन्तु यही तर्क फिर पोर्न फिल्मों और वेबसाइटों के विषय में भी तो लिया जा सकता है |राजस्थान सरकार ने एक सुनियोजित कूटनीतिक चाल के तहत पंचायत राज अधिनियम में एक अध्यादेश के जरिये संशोधन करके अशिक्षित लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी | अनुच्छेद 32 में याचिका दायर करना संविधान में मूल अधिकार बताया गया  है किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापिस कर दिया और उच्च न्यायालय जाने को कहा जबकि उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद   226 में याचिका स्वीकारना विवेकाधिकार माना जता है | यह समझ से बाहर है कि जब अनुच्छेद 32 में याचिका दायर करना मूल अधिकार  है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इससे मना कैसे कर सकता है | 
आपराधिक मामलों में जमानत देने की  शक्ति निचले स्तर के न्यायालयों , सत्र न्यायालयों और उच्च न्यायलयों में निहित  है किन्तु तसलीमा नसरीन ने  जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दयार की  और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे डाली  और उसे यह कभी नहीं कहा गया कि वह पहले निचली सीढियां पार करके इस स्तर तक पहुंचे | दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन , सुधार और डॉक्टरों की  कमीशन खोरी रोकने के लिए दायर की गयी किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि   इस सम्बन्ध में सरकारी मशीनरी है इसलिए उनके पास जाएँ | प्रश्न यह है कि दिखावट  के तौर पर सरकारी मशीनरी तो लगभग हर मामले के लिए है और उसे उनके अधिनस्थों  कि कार्यशैली का ज्ञान होता है व होना चाहिए किन्तु वे  कोई निराकरण नहीं करते |  यदि सरकारी मशीनरी ही निराकण कर दे तो रिट याचिकाएं दायर ही क्यों होंगी जबकि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के लगभग 75% मामलों में सरकारें ही पक्षकार  होती हैं | दिल्ली उच्च  न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कैथ ने खोसला को सीधे पागले खाने भेज दिया था अवमान के आरोप में | जयराजन को केरल उच्च  न्यायालय ने अवमान के आरोप में सीधे जेल भेज दिया था | शायद भारतीय न्यायपालिका  का असली चेहरा जानने के लिए यह अपर्याप्त नहीं होगा |
बिहार में भागलपुर में पीठासीन सत्र न्यायाधीश पर पुलिसवालों ने व्यक्तिगत हमला कर दिया जिसके लिए अवमान का मामला दर्ज कर उन्हें 2 माह के भीतर ही सजा सुना दी गयी किन्तु अरुण शोरी द्वारा दिनांक  13.8.90 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित सम्पादकीय के विरुद्ध दायर अवमान याचिका पर आखिर  24 वर्ष बाद  निर्णय देकर अभियुक्त को मुक्त किया गया है |जबकि न्यायाधीशों को यह मानना था कि यह प्रकाशन न्यायपालिका की  अस्मिता पर आक्रमण है | कारण चाहे कुछ भी रहे हों किन्तु जनता के मन में न्यापालिका के प्रति संदेह होना स्वाभाविक है कि इतने विलम्ब के पीछे क्या छिपे हुए उद्देश्य रहे होंगे | जहाँ अनुकूल बेंच का इंतज़ार भारत   में सामान्य बात मानी  जाती है  वहीँ न्यापालिका भी किसी के विरुद्ध अवमान का मामला लम्बे समय तक विचाराधीन रखते हुए उसे भयभीत रख सकती है और आगे भविष्य में न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ भी विचार प्रकट रखने से रोक सकती है क्योंकि उसके सर पर तलवार लटकी हुई है इस प्रकार विलम्ब करके  एक दूसरे को ब्लैकमेल करके दोनों लाभ उठा सकते हैं |अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट ब्रह्मभट्ट  पर आरोप था कि उसने चालीस हजार रूपये लेकर 4 प्रमुख व्यक्तियों के नाम वारंट जारी किये  किन्तु  एक सप्ताह में रिपोर्ट मिलने  के बावजूद मामला में सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से विचाराधीन है | मेरे स्वतंत्र  मत में, अपवादों को छोड़कर ,सभी  स्तर के  भारतीय न्यायाधीश न तो विद्वान हैं और न ही भले हैं |

भारत में न्याय के ये तो कुछ नमूने मात्र हैं , असली कहानी तो न्यायार्थी बेहतर जानते हैं |

Thursday 8 January 2015

जनता की कीमत पर उद्योगपतियों को फायदा!!

सरकारी बैंकों में छोटी बचत वाले वे लोग धन जमा करवाते हैं जिनके पास धन लगाने को कोई व्यवसाय नहीं होता और इन छोटी छोटी बचतों को इकठा करके  बैंकें बड़े उद्योगपतियों को ऋण देती हैं | इन जमाकर्ताओं में एक बड़ा वर्ग बुढ़े बुजुर्गों,पेंसनरों  और ऐसे लोगों का भी शामिल है जो कि ब्याज से अपनी आजीविका चलाते हैं | लगभग 30 साल पहले सरकार ने रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि  बैंकों की  मियादी जमा की ब्याज दरें महंगाई की दर से 2% अधिक होनी चाहिए  ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके और बचतें प्रोत्साहित हो सकें | अन्यथा यदि मंहगाई की दर ब्याज से अधिक होगी तो लोगों को बचत पर ऋणात्मक  ब्याज मिलेगा और लोग बचत करने की  बजाय उन वस्तुओं में निवेश करना चाहेंगे जिनमें  महंगाई की दर अधिक है |  भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक की महंगाई की  औसत दर 10% वार्षिक के लगभग आती और गत दशक के लिए तो यह  12% के आसपास है | ऐसी स्थिति में बैंकों की  मियादी जमा की  दर अब 14% के आसपास होनी चाहिए | प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए तो सरकार ने ब्याज दरें नियत कर ही रखी हैं और ब्याज दर नीची रखने का फायद सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिलता है |
ब्याज दर काम होने और महंगाई की दर अधिक होने से ही जमीन जायदाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं में धन लगाने, मांग बढ़ाकर कीमतें ऊँची करने की  प्रवृति पनपती है | भारत में स्वर्ण , स्त्री  और  जमीन  ( GOLD, LAND and WOMEN   ) में निवेश करने की  सदा से  प्रवृति रही है और इनका ज्यादा से ज्यादा संचय करना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है | इस कारण भारत में उद्योग व्यवसाय के लिए पहले से ही बहुत कम धन उपलब्ध रहता है | भारत में आज भी निजी  क्षेत्र में ऐसी एक भी राष्ट्रीय स्तर की बैंक या वित्त कंपनी नहीं है जिसका 20 साल से ज्यादा उज्जवल इतिहास हो | बहुत सी आई .....और फ़ैल हो गयी या अन्य में विलीन हो गयी | पीयरलेस, पर्ल्स  , सहारा   आदि इसी श्रृंखला के कुछ नाम है | अत: जनता के पास सरकारी बैंकों में धन जमा करवाने के अतिरिक्त कोई सुरक्षित उपाय नहीं है | सरकार इस विकल्पहीनता  का अनुचित  लाभ उठाकर निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहती है  और छोटी  बचत करने वाली जनता का शोषण करना चाहती है ताकि महंगाई की  दर से नीची दर पर ऋण मिले तो उद्योगपति यदि कुछ उत्पादन नहीं करे तो भी उसकी सम्पति की कीमत में वृद्धि हो |
उद्योंगों में प्रत्यक्ष और  अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पेट्रोलियम का प्रयोग होता है और   गत समय से पेट्रोलियम के दाम लगातार गिर रहे हैं जबकि इसका सरकार न जनता को पूरा लाभ देना चाहती और   न उद्योंगों को |बल्कि इन पर उत्पाद शुल्क और बिक्री  कर बढ़ा रहे है | वाह रे भारत की  कल्याणकारी सरकार ! जो लाभ जनता और उद्योगों को बिना किसी हानि के मिले उसको और कर  लगाकर छीने और कमजोर लोगों को जमा पर देय ब्याज दर घटाए ताकि बैंकें उद्योगों को सस्ते ऋण दे सकें | ताजुब होता है जब सरकार देश के लोगों को कम ब्याज देना चाहे औए विदेशियों को यहाँ निवेश के लिए अतिरिक्त छूट देना चाहे| स्मरण रहे ये यही अरुण जेटली हैं जिन्होंने अलग चाल, चरित्र और चेहरा का दवा करने वाली गत भाजपा सरकार पर कुछ आरोप लगने पर कहा था कि राजनीति कोई साधु  संतों का काम नहीं है | वित्तमंत्री हमारे हैं या  उद्योगपतियों के  जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर पर ब्याज दर घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं ?