Friday, 14 October 2011

न्यायालयों की बाध्यता

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम जुगमन्दर लाल (एआईआर 1966 सुको 940) में कहा है कि कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगाका अर्थ है कि न्यायालय दोनो दण्ड कारावास तथा अर्थदण्ड देने के लिए बाध्य है और दण्डनीय का अर्थ दण्डित किया जावेगा से भिन्न नहीं है जो कि दोनों  स्थितियों  में बाध्यकारी है।

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