कुषल कुमार ने वसूली अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए गंभीर अनियमितताएं कीं जिसके लिए उनके विरुद्ध सी बी आई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एफ आइ आर दर्ज करवाई गयी ।प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध अभियुक्त कुषल कुमार द्वारा दिल्ली उ. न्या -में दायर याचिका कुषल कुमार बनाम सी बी आई के निर्णय दि 7.11.08 में कहा है कि अस्तु, याची न्यायिक अधिकारी (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण जैसा दावा किया गया, मांगने का पात्र नहीं हो सकता और जैसा कि चूंकि याची द्वारा सेवारत होते हुए भ्रश्टाचरण करना किसी भी प्रकार से षासकीय कर्Ÿाव्यों के उन्मोचन में किया गया कृत्य नहीं हो सकता। अभियुक्त की याचिका निरस्त कर एफ आइ आर कायम कर दी गयी।
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