Sunday, 19 February 2012

उचित शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य का यह संवैधानिक दायित्व

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन बनाम रजनी वली (ए आई आर २००० सु को ६३४) के निर्णय में कहा है कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि छात्रों, जिन पर समाज का भविष्य निर्भर करता है, को उचित शिक्षा सुनिश्चित करे| इसी सिद्धांत के अनुसरण में राज्य ने निजी विद्यालयों के संचालन एवं स्थापना को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कानून अधिनियमित किये, नियम और विनियम बनाए हैं| संस्थाओं के सुचारू संचालनार्थ सरकार आर्थिक सहायता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि अर्थाभाव में विद्यालयों में अध्यापन के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े| इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि योग्य एवं दक्ष अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए आवश्यक है| 

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